नगर निगम क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा 2 लाख 50 हजार रुपए एवं नगरपालिका क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह जानकारी आदर्श आचार संहिता के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डाॅ. जोगाराम ने दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा नगर निकाय चुनाव 2019 की मतदान तिथि घोषित होने के साथ ही जिले के नगर निगम एवं रूपवास नगरपालिका क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कर प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे चुनाव व्यय पर निगरानी रखने के लिए व्यय एजेंट की नियुक्ति करें जिससे व्यय की निगरानी रखी जा सके एवं संबंधित आरओ के कार्यालय में दर्ज व्यय राशि के बारे में भी जानकारी रखें अन्यथा चुनाव जीतने के पश्चात भी चुनाव व्यय सीमा से अधिक होने के कारण निरस्त हो सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतिभूति 6 हजार रुपए एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 हजार रुपए तथा रूपवास नगरपालिका क्षेत्र के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 2 हजार रुपए एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 हजार रूपये नामांकन पत्र के साथ जमा कराने होंगे। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संजय शुक्ला, श्री भगवान कटारा, लोकेश सोगरवाल, भारतीय जनता पार्टी के गिरधर पटेल, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के जितेन्द्र कुम्भज, दिनेश शुक्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ब्रजभूषण भारद्वाज एवं बीएसपी के रामसिंह उपस्थित थे।
2.50 लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे नगर निगम पार्षद पद के उम्मीदवार